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Govt acts tough against Greenpeace, foreign funding barred 12250576




एनजीओ ग्रीनपीस की विदेशी सहायता पर सरकार ने लगाई रोक

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। विकास योजनाओं के खिलाफ माहौल बनाने के आरोपों में घिरे अंतरराष्ट्रीय एनजीओ ग्रीनपीस के विदेशी सहायता लेने पर रोक लगा दी गई है। गृहमंत्रालय ने एनजीओ के एफसीआरए क्लीयरेंस को छह महीने के लिए निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही एनजीओ को क्लीयरेंस पूरी तरह खत्म करने का नोटिस थमा दिया गया है। गृह मंत्रालय का कहना है कि विदेशी सहायता के दुरुपयोग के पुख्ता सुबूत मिलने के बाद ये कदम उठाए गए हैं। लेकिन ग्रीनपीस ने सरकार के इस आदेश के खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान किया है।



विकास विरोधी अभियान चलाने का आरोप



गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए इस आदेश में ग्रीनपीस को विदेश से आने वाली आर्थिक मदद के सही आंकड़े छुपाने और विकास के खिलाफ अभियान चलाने का दोषी बताया गया है। इसके अनुसार भारत में मौजूद ग्रीनपीस के सात बैंक खातों को भी तत्काल प्रभाव से जब्त कर दिया गया है। गृह मंत्रालय के अनुसार ग्रीन पीस को मिली विदेशी सहायता के दुरुपयोग के पुख्ता सुबूत मिले हैं।



आयकर पूछताछ में गलती मानी



यहां तक कि आयकर विभाग से पूछताछ में एनजीओ ने खुद भी विदेशी सहायता को बिना सरकार को बताए दूसरे एनजीओ में स्थानांतरित करने की गलती स्वीकार की है। छह महीने के लिए एनजीओ के एफसीआरए क्लीयरेंस निलंबित करने के साथ-साथ गृहमंत्रालय ने नोटिस जारी कर उससे पूछा है कि क्यों न इसे पूरी तरह निरस्त कर दिया जाए। मंत्रालय ने साफ कर दिया कि संतोषजनक जबाव नहीं मिलने की स्थिति में एफसीआरए क्लीयरेंस को निरस्त कर दिया जाएगा।



फैसले को मनमाना कहा



ग्रीनपीस ने गृह मंत्रालय के फैसले को मनमाना, गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई का ऐलान किया है। एनजीओ ने साफ कर दिया है कि वह भारत में स्वच्छ पानी और स्वच्छ हवा के लिए काम करता रहेगा और सरकार की ऐसी कार्रवाई से नहीं डरेगा।



हाई कोर्ट के फैसले से उम्मीद



ग्रीनपीस को इस मामले में जनवरी में आए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से उम्मीद है। दरअसल हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस को विदेशी सहायता लेने पर गृहमंत्रालय के पुरानी रोक को रद कर दिया है। ग्रीनपीस के समित ऐच ने कहा कि जब कोर्ट हमारे पक्ष में पहले फैसला दे चुकी है, तब ये आदेश चौंकाने वाला है। हम झुकेंगे नहीं और हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।



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(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)





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