Woman allegedly gangraped files plea in High Court to terminate her pregnancy 12240663
अहमदाबाद। एक दुष्कर्म पीडि़ता पति के लिए अपने छह माह (26 हफ्ते) के भ्रूण की हत्या की मंजूरी मांग रही है। इसके लिए उसने गुजरात हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पीडि़ता का दावा है कि यदि उसने इस बच्चे को जन्म दिया तो पति उसे घर से बाहर निकाल देगा। दलीलें सुनने के बाद जस्टिस जेबी परदीवाला ने दुष्कर्म पीडि़ता के प्रति सहानुभूति जताई। उन्होंने कहा कि कोर्ट आपका दर्द समझ सकती है। उन्होंने अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट ने पैदा होने वाले बच्चे को अनाथालय में रखने की संभावनाओं सहित गुजरात सरकार से सुझाव देने को कहा है।
गत 16 मार्च को रानपुर पुलिस थाने में दर्ज एफआइआर के अनुसार, जुलाई 2014 में पीडि़ता का अपहरण किया गया। आरोपियों ने आठ महीने तक उसे अलग-अलग स्थानों पर बंधक बनाए रखा। इस दौरान उसके साथ सात लोगों ने कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। आरोपियों के चंगुल से छूटने के बाद उसने बोटाद की निचली अदालत में गर्भावस्था (24 हफ्ते) समाप्त करने की मंजूरी मांगी।
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मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के तहत विशेष परिस्थितियों में सिर्फ 20 सप्ताह तक ही इसकी इजाजत है, इसलिए कोर्ट ने पीडि़ता की अर्जी खारिज कर दी। अब पीडि़ता ने हाई कोर्ट से निचली अदालत के फैसले को रद करने की गुहार लगाई है। पीडि़ता का कहना है कि यदि उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसका पति उसे स्वीकार नहीं करेगा।
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Web Title:Woman allegedly gangraped files plea in High Court to terminate her pregnancy
(Hindi news from Dainik Jagran, newsnational Desk)
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