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death warrant of shabnam in bawan kheri murder case 'शबनम को तब तक लटकाएं, जब तक इसकी मौत न हो जाए'



‘…इस अदालत ने 15 जुलाई 2010 को सिद्ध दोष बंदी शबनम और सलीम को फांसी की सजा से दंडित का आदेश दिया था। हाईकोर्ट इस दंडादेश की पुष्टि कर चुका है….. इनकी क्रिमिनल याचिका अपीलें निरस्त करके मृत्यु दंड की पुष्टि की जाती है…. इसके लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप यथाशीघ्र शबनम और सलीम को गर्दन से लटकवाकर मृत्यु दंडादेश का अनुपालन कराएं… दोनों को गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक इनकी मौत न हो जाए।

बावनखेड़ी कांड में यह डेथ वारंट गुरुवार को अमरोहा के जिला जज अशोक कुमार पाठक ने जारी किया। डेथ वारंट में खूनी जोड़े को यथाशीघ्र फांसी पर लटकाने के लिए सीनियर जेल सुपरिंटेंडेंट को अधिकृत किया गया है। शबनम का डेथ वारंट गुरुवार को देर शाम जिला जेल पहुंच गया जबकि सलीम का डेथ वारंट आगरा सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट को जारी किया गया है।


अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे से सटे छोटे से गांव बावनखेड़ी में 14/15 अप्रैल 2008 की रात को नरसंहार को अंजाम देने वाला खूनी जोड़ा फांसी के फंदे के एकदम करीब पहुंच गया है। शिक्षामित्र शबनम ने उस रात अपने प्रेमी सलीम के साथ मिलकर अपने पिता मास्टर शौकत, मां हाशमी, भाई अनीस और राशिद, भाभी अंजुम, भतीजे अर्श और फुफेरी बहन राबिया की गर्दनें कुल्हाड़ी से काटकर सात लोगों की नृशंस हत्या कर दी थी।







death warrant of shabnam in bawan kheri murder case 'शबनम को तब तक लटकाएं, जब तक इसकी मौत न हो जाए'

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